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लैब रजिस्टर्ड करवाने के दिए निर्देश

लैब रजिस्टर्ड करवाने के दिए निर्देश

लैब संचालकों के साथ की बैठक, समस्त लैब का स्थाई रूप से रजिस्टर्ड करवाएं: सीएमएचओ डॉ नवनीत शर्मा




हनुमानगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में गुरुवार को स्वास्थ्य भवन सभागार में प्रयोगशाला/लैब संचालको के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी लैब संचालकों को स्थाई रूप से रजिस्टर्ड करवाने के लिए आवेदन, न्यूनतम मानक, साक्ष्य, प्रस्तुत कर आपत्ति आमंत्रण के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन आदि के बारे में विस्तार से बताया। लैब संचालको को स्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो व्यक्तिशः या डाक द्वारा अनुसूची में वर्णित फीस के साथ प्रारूप 3 में आवश्यक जानकारी भरकर नैदानिक स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गो के लिए न्यूनतम मानकों ओर कार्मिको की अपेक्षा रखने वाले साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करे। सीएमएचओ ने लैब संचालको को बताया की लैब संचालको से प्राप्त आवेदन 30 दिन की कालावधि के भीतर जन साधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए 2 स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करेगा व विज्ञापन का खर्चा सम्बन्धित लैब को अपने स्तर से देने की बात कही। लैब संचालको ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बैठक मे उनके सामने आ रही समस्या से  अवगत करवाया की उन्होने वर्ष 2014 से पूर्व डीएमएलटी की डिग्रीयॉ ली हुई है, जो कि राजस्थान मेडिकल कॉउन्सिल जयपुर से रजिस्टर्ड नही है। राजस्थान में रजिस्टर्ड करवाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में परिवाद दिया हुआ है, जो कि विचाराधीन है। राजस्थान मेडिकल कॉउन्सिल जयपुर में बाहरी डिग्रियां रजिस्टर्ड नही होने के कारण स्थाई रजिस्टेशन हेतु पात्र नही है।मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की द्वारा जारी अधिसूचना 2018 में न्यूनतम मानक निर्धारित किये गये है। बिना रजिस्टर्ड लैब का संचालन नही किया जायेगा और बिना रजिस्टर्ड लैब पर कार्यवाही की जायेगी। सीएमएचओ  डॉ. नवनीत शर्मा ने सभी लैब संचालको से पूरे जिले में उक्त निर्देशो की पालना करने के निर्देश दिये एव साथ ही लैब संचालकों की समस्या को राज्य स्तर पर चर्चा कर सामाधान के प्रयास करने का आश्वासन दिया। 



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