News Breaking News
Live
wb_sunny

Breaking News

अल्पसंख्यक ऋणियों के लिए `एक मुश्त समाधान योजना'

अल्पसंख्यक ऋणियों के लिए `एक मुश्त समाधान योजना'

अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणियों के लिए ‘एक मुश्त समाधान योजना’ लागू, 

ब्याज और जुर्माने में मिलेगी 100 फीसदी छूट

हनुमानगढ़। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणियों को बड़ी राहत दी गई है। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा संचालित 'एक मुश्त समाधान योजना 2025' के प्रथम चरण की शुरुआत 1 मई 2025 से हो चुकी है, जो 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक के ऋण खातों में बकाया अतिदेय मूलधन की एकमुश्त राशि जमा कराने पर, उस पर लगे अतिदेय ब्याज एवं दंडनीय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

एनआई एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरण को भी मिलेगा लाभ

जिला अल्पसंख्यक अधिकारी श्री अक्षित बिश्नोई ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए ऋणी, सह-आवेदक या जमानतदार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह योजना उन ऋणियों पर भी लागू होगी जिनके विरुद्ध एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ के कार्यालय में दूरभाष नंबर 01552-261135 पर संपर्क किया जा सकता है।


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.