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पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों को न्यूनतम रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश

पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों को न्यूनतम रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश

जिले में पेट्रोल पंप संचालकों एवं गैस एजेंसियों को पेट्रोल-डीजल और गैस को रिजर्व रखने के आदेश



हनुमानगढ़। जिले में आपदा या इमरजेंसी जैसी किसी भी स्थिति में आमजन को जरूरी सुविधाएं मिलती रहें, इसके लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों को न्यूनतम रिजर्व स्टॉक रखना जरूरी होगा। यह आदेश जिला कलेक्टर श्री काना राम के निर्देश पर, नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत जारी किया गया है। जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि, सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां तत्काल प्रभाव से स्टॉक बनाए रखें। पेट्रोल पंपों को पेट्रोल की 2000 लीटर मात्रा, डीजल 4000 लीटर एवं वहीं गैस एजेंसियों को (प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर) 20 घरेलू गैस सिलेंडर रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह स्टॉक डेड स्टॉक (अनिवार्य न्यूनतम भंडारण) से अलग होगा और केवल आपात स्थिति में उपयोग किया जाएगा। प्रशासन ने यह तय किया कि संकट के समय आमजन को परेशान न होना पड़े, इसलिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की जाए। रसद विभाग ने सभी पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। अगर कोई एजेंसी आदेश की अनदेखी करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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