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राजस्थान सरकार – पारदर्शिता और विकास की ओर- एक और कदम

राजस्थान सरकार – पारदर्शिता और विकास की ओर- एक और कदम

राजस्थान सरकार की नई "Land Allotment Policy 2025" लागू

राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भूमि आवंटन की नई नीति 2025 जारी की है। इस नीति का उद्देश्य भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जनोपयोगी बनाना है।

मुख्य विशेषताएँ –

कौन कर सकता है आवेदन

👉केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, संस्थान और उपक्रम

👉सार्वजनिक/सामाजिक/शैक्षणिक/चैरिटेबल संस्थान

👉मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल

👉मीडिया संस्थान (कम से कम 5 वर्ष से कार्यरत)

👉निजी निवेशक/डेवलपर्स/ट्रस्ट

आवेदन प्रक्रिया

👉निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित स्थानीय निकाय के पास

👉परियोजना रिपोर्ट (DPR) सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना

👉न्यूनतम निवेश क्षमता और वित्तीय स्थिति का प्रमाण अनिवार्य

शर्तें*

👉प्रस्तावित निवेश का कम से कम 30 फीसदी पूंजी उपलब्ध होनी चाहिए

👉भूमि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए होगा, जिसके लिए आवंटित की गई है

👉निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूरा करना अनिवार्य

👉शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थानों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नियमों का पालन जरूरी

लीज़ अवधि और शर्तें

👉भूमि 99 वर्षों की लीज पर आवंटित होगी

👉लीज राशि, आवंटन दरों (Reserved/Market Rate) के आधार पर तय होगी

👉नियमों के उल्लंघन पर भूमि आवंटन रद्द किया जा सकेगा

सार्वजनिक हित पर जोर

➡️शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं और जनोपयोगी संस्थानों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध

➡️निजी निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन

➡️रोजगार सृजन और शहरी विकास को प्राथमिकता

नई भूमि आवंटन नीति से शहरों में नियोजित विकास, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान सरकार – पारदर्शिता और विकास की ओर- एक और कदम

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