मतदाता पहचान के लिए 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में एक आईडी प्रस्तुत करनी जरूरी
नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों से भी स्थापित कर सकेंगे अपनी पहचान
मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ मतदाता 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत कर कर सकेंगें मतदान
मतदान के समय संबंधित दस्तावेज साथ लाने की जिला निर्वाचन अधिकारी ने की अपील
हनुमानगढ़। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA। एवं अनुच्छेद 243K के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश दिए गए हैं कि नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में मतदान के उद्देश्य से मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि यदि कोई मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव की घोषणा किए जाने से पूर्व जारी निम्नांकित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की सूची
- 1. आधार कार्ड।
- 2. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) मनरेगा कार्ड।
- 3. बैंकों/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक।
- 4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड।
- 5. ड्राइविंग लाइसेंस।
- 6. पैन कार्ड।
- 7. भारतीय पासपोर्ट।
- 8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
- 9. केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
- 10. सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
- 11. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे, जो इन नगरीय निकायों के निर्वाचन की लोक सूचना की दिनांक से पूर्व के हैं। अतः सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि मतदान के समय उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ लाएं, जिससे मतदान कार्य शांतिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।
