ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थल की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित
हनुमानगढ़। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट घोषणा के तहत ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थलों की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इस पहल का उद्देश्य आवारा एवं निराश्रित पशुओं को स्थाई आश्रय प्रदान करना और किसानों को आवारा पशुओं से होने वाली समस्याओं से निजात दिलाना है। उपनिदेशक डॉ. राकेश गांधी ने बताया कि इस योजना के तहत, निर्माण कार्य और संचालन की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत या चयनित गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) को सौंपी जाएगी। गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 (संशोधित 2021) के तहत पूर्व में संचालित अनुदानित गौशालाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। डॉ. गांधी ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में वर्तमान में गौशाला या पशु आश्रय स्थल नहीं हैं, वहां पात्र ग्राम पंचायतें या गैर-सरकारी संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए, संबंधित संस्था के पास 200 गौवंश की क्षमता वाली गौशाला/पशु आश्रय स्थल के लिए स्वयं की स्वामित्व, लीज या आवंटित 5 बीघा (लगभग 8000 वर्ग मीटर) भूमि होनी आवश्यक है। लीज की अवधि आवेदन की तिथि से कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक संस्थाएं और ग्राम पंचायतें योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान या संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, हनुमानगढ़ कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य पशुधन के संरक्षण को बढ़ावा देना है।
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