21 फरवरी तक पशुपालक कर सकेंगे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत आवेदन
हनुमानगढ़। राज्य सरकार ने प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 फरवरी, 2025 कर दी है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन की हानि पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. राकेश गांधी ने बताया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से राज्य सरकार पशुपालकों को उनके पशुधन की हानि पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रही है। इससे पशुपालकों को आर्थिक सुदृढ़ीकरण मिलेगा और उनके पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
डॉ. गांधी ने बताया कि राजस्थान राज्य के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक इस योजना के लिए पात्र हैं। पशुपालकों को बीमा विभाग द्वारा प्रदत्त मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि अब 21 फरवरी 2025 है। योजना अंतर्गत गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक एवं लखपति दीदी पशुपालको को प्राथमिकता दी जाएगी।
बीमा कवरेज
डॉ. गांधी ने बताया कि चयनित पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस) या 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा होगा। लेकिन यह बीमा केवल उन्ही पशुओं का होगा जो अन्य किसी योजना में बीमित नहीं हैं। केवल टैग किए गए पशुओं का ही बीमा होगा; अतः जिन पशुओं की टैगिंग नहीं हुई है, उन्हें पहले टैगिंग करवानी होगी। यह बीमा एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।पशुपालन विभाग ने विशेष रूप से भेड़पालकों और ऊंटपालकों से आग्रह किया है कि वे इस योजना में पंजीकरण करवाकर इसका लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए, पशुपालक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mmpby.rajasthan.gov.in/ पर भी जा सकते हैं।
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