हनुमानगढ़ जिले में ड्रोन पर लगाया पूरी तरह प्रतिबंध
ड्रोन उड़ाया तो होगी कड़ी कार्रवाई, सेना-पुलिस को छूट
हनुमानगढ़। भारत-पाकिस्तान सीमा पर संभावित घुसपैठ की घटनाओं को गंभीर मानते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों के तहत जिले में समस्त प्रकार के ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 16 जून, सोमवार से लागू होगा और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री काना राम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की है।
सिर्फ इनको मिलेगी छूट
यह प्रतिबंध सार्वजनिक, निजी, वाणिज्यिक सभी प्रकार के मानव रहित विमानों (ड्रोन) पर लागू रहेगा। हालांकि, सरकार की गतिविधियों जैसे सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड, कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्य, प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों, और कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले अनुमोदित नमो ड्रोन को इससे छूट दी गई है।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला कलक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलक्टर ने आदेश में साफ किया है कि अब बिना स्वीकृति के कोई भी ड्रोन उड़ाया गया तो संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। सभी ड्रोन ऑपरेटरों को चाहिए कि वे वायुयान अधिनियम, 1934 एवं मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 की सख्ती से पालना करें।