खरीफ फसलों के लिए बीमा की तिथि बढ़ी, अब गैर-ऋणी किसान 14 अगस्त और ऋणी किसान 30 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की— समय रहते फसल बीमा करवाकर उठाए योजना का लाभ
हनुमानगढ़। जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 सीजन के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त, 2025 और ऋणी किसानों के लिए 30 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. प्रमोद यादव ने बताया कि यह निर्णय किसानों की सुविधा के मद्देनज़र लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रह सकें। उन्होंने जिले के सभी किसानों से अपील की कि वे निर्धारित समयसीमा में अपनी बोई हुई फसल का बीमा अवश्य करवाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी पर उन्हें आर्थिक संबल मिल सके।फसल बीमा करवाने के लिए किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र, बैंक अथवा अधिकृत बीमा एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। बीमा हेतु आधार कार्ड, भूमि विवरण और बोई गई फसल की जानकारी जरूरी होगी।
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