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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन 10 फरवरी तक

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन 10 फरवरी तक

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से युवाओं को मिल रही कोचिंग सुविधा
इच्छुक अभ्यर्थी 10 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

हनुमानगढ़। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अधिकतम विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा से लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस दृष्टि से जिले में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अभ्यर्थियों से 10 फरवरी, 2025 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए 30 हजार सीटों पर वरीयतानुसार प्रवेश दिए जाने के लिए अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग किए जाने के लिए अपने आवेदन एसएसओ पोर्टल द्वारा विभागीय एसजेएमएस एसएमएस एप के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान पर मेट्रिक्स पे-लेवल 10 की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ठ सहायक व समकक्ष अन्य परीक्षा, कान्सटेबल परीक्षा, बैंकिंग एवं बीमा के विभिन्न परीक्षाएं, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर द्वारा आयोजित परीक्षाएं सीडीएस एवं एसएससीए सीयूईटी आदि परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कराई जाती है।उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग एवं विशेष योग्यजन श्रेणी का सदस्य हो तथा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। वे छात्र-छात्राएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे-मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों, योजना के नियमानुसार पात्र होंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, आयोग, बोर्ड व अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप कार्य करने वाले अभ्यर्थी कोचिंग योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संबंध में नवीनतम विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर प्राप्त की जा सकती है।






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