यूटीआरसी बैठक का आयोजन
राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ितों को 46.25 लाख रुपए सहायता राशि स्वीकृत
हनुमानगढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्रेषित स्टेट एक्शन की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अध्यक्ष श्री तनवीर चौधरी की अध्यक्षता में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाए) विनियम 2010, के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में एवं यूटीआरसी बैठक का आयोजन शुक्रवार ए.डी.आर. भवन हनुमानगढ़ में किया गया बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव, पारिवारिक न्यायाधीश श्री अशोक कुमार टाक, जिला पुलिस अधीक्षक श्री हरि शंकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया सचिव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सुनीता बेड़ा सज्जन, श्री इंद्राज उप कारापाल, श्री रोहित सिंह खीची अध्यक्ष बार संघ, श्री मनोज कुमार शर्मा लोक अभियोजक, हनुमानगढ़ बैठक में उपस्थित हुए।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लम्बित 18 आवेदन तथा निः शुल्क विधिक सहायता के तहत फीस भुगतान के 02 आवेदन विचार-विमर्श हेतु समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए। कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से 18 प्रकरणों को स्वीकार कर 4625000/- रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई। जिसमें से 16 प्रकरण पोक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित व माननीय पोक्सो न्यायालय द्वारा अनुशंसित थे। नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाए) विनियम 2010 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के तहत पैनल अधिवक्ताओं को सौंपे गए 02 आवेदनों में फीस भुगतान की अनुमति प्रदान की गई। उक्त बैठकों के साथ-साथ अंडर ट्रायल समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया। सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना 2023 का उद्देश्य पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति पहुंची है, उनको राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है ताकि पीड़ित को पुर्नस्थापना व आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ में आवेदन किया जा सकता है।

