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तलवाड़ा झील की सीमाओं में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 लागू

तलवाड़ा झील की सीमाओं में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 लागू

तलवाड़ा झील की सीमाओं में टिब्बी उपखंड अधिकारी ने दिये निषेधाज्ञा आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू



टिब्बी। उपखंड क्षेत्र के पुलिस थाना तलवाड़ा थानाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि धानमंडी, तलवाड़ा झील क्षेत्र में राठीखेड़ा स्थित एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण के विरोध में दर्ज मुकदमों को वापस लेने तथा एथेनॉल फैक्ट्री का एम.ओ.यू. निरस्त किए जाने की मांग को लेकर 11 फरवरी बुधवार को “फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति” के आह्वान पर महापंचायत / विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है।

कार्यक्रम में किसान नेता श्री महंगा सिंह (टिब्बी), श्री बलराम सहारण, श्री रवि जोसन, श्री मदन दुगेसर, श्री बलतेज मसानी, श्री प्यारा सिंह, कॉमरेड एवं पूर्व विधायक भादरा श्री बलवान पूनियां, श्री जगजीत सिंह ‘जग्गी’ मेहरवाला, कॉमरेड श्री मंगेज चौधरी, श्री रेशम सिंह माणुका, कॉमरेड श्री रघुवीर वर्मा, श्री रामेश्वर वर्मा, श्री चरनप्रीत बराड़ (पीलीबंगा), श्री गोपाल बिश्नोई (पीलीबंगा) के नेतृत्व में महापंचायत प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। अतः परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए थाना क्षेत्र तलवाड़ा में धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि  11 फरवरी को प्रस्तावित प्रदर्शन/महापंचायत के दौरान शांति एवं लोक व्यवस्था बनी रहे।

उक्त परिस्थितियों एवं प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए टिब्बी उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री सत्यनारायण सुथार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड टिब्बी की ग्राम पंचायत तलवाड़ा झील की सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए। 

ग्राम पंचायत तलवाड़ा झील की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक अनधिकृत व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के एकत्रित नहीं होंगे।

  • कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र (जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन आदि) अथवा अन्य घातक हथियार (गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख/शेर-पंजा, लाठी आदि) सार्वजनिक स्थान पर धारण, प्रदर्शन या लेकर नहीं चलेगा।
  • (क) यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, अर्द्धसैनिक बल एवं होमगार्ड पर लागू नहीं होगा।
  • (ख) सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी।
  • (ग) दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति, जो बिना लाठी/वैशाखी के चलने में असमर्थ हैं, सहारे हेतु इसका उपयोग कर सकेंगे।

  • कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, भाषण अथवा अन्य कोई आयोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा।
  • कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Twitter (X), WhatsApp, YouTube, Instagram आदि के माध्यम से अफवाह, उन्माद, जातिगत द्वेष, भड़काऊ सामग्री, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, सड़क/रेलवे लाइन जाम करने से संबंधित किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार नहीं करेगा।
  • कोई भी व्यक्ति/संगठन सार्वजनिक अथवा राजकीय संपत्तियों पर नारा लेखन, चित्रण, पोस्टर, होर्डिंग आदि नहीं लगाएगा और न ही संपत्तियों का विरूपण करेगा। निजी संपत्ति का उपयोग भी स्वामी की लिखित अनुमति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
  • किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर अथवा अन्य धार्मिक स्थल का उपयोग द्वेषपूर्ण भाषण, बैठक या गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा।

      इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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