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पंजीकृत संस्थाए वार्षिक विवरण करे प्रस्तुत

पंजीकृत संस्थाए वार्षिक विवरण करे प्रस्तुत

पंजीकृत संस्थाए ऑनलाइन प्रस्तुत करें वार्षिक विवरण, अन्यथा होगी कार्रवाई

हनुमानगढ़। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत समस्त संस्थाओं को अधिनियम की धारा 04 एवं 04(क) के अनुसार प्रत्येक संस्था को अपनी वार्षिक आमसभा आयोजित होने के 14 दिवस के भीतर संबंधित सूचना राज सहकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार श्री अमीलाल सहारण ने बताया कि प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में संस्था के मामलों का प्रबंधन करने वाली परिषद, समिति अथवा अन्य शासी निकाय के पदाधिकारियों, संचालकों, न्यासियों अथवा सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय एवं पद का विवरण शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों में वर्ष के दौरान हुए सभी परिवर्तनों का विवरण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

श्री सहारण ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली सूची कम से कम तीन पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित होनी चाहिए। सभी पंजीकृत संस्थाओं को निर्धारित समयावधि में यह जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

अधिनियम की पालना नहीं करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम वर्ष उल्लंघन सिद्ध होने पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकेगा, जबकि निरंतर चूक की स्थिति में 50 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जुर्माना भी देय होगा।

उन्होंने जिले की समस्त पंजीकृत संस्थाओं से अपील की है कि वे राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करें तथा आवश्यक विवरण राज सहकार पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करें, जिससे दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

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