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विद्या सम्बल योजना में गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति के अवसर

विद्या सम्बल योजना में गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति के अवसर

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति के लिए आवेदन 1 से 7 सितंबर तक

सरकारी विद्यालयों ( नगरीय निकायों को छोड़कर) में रिक्त प्राध्यापक पदों पर होगी अस्थायी नियुक्ति, 15 सितंबर को जारी होंगे आदेश

हनुमानगढ़। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या सम्बल योजना के प्रथम चरण के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में अस्थायी नियुक्तियां की जाएगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री पन्नालाल कड़ेला ने बताया कि यह प्रक्रिया मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जाएगी।

केवल रिक्त स्वीकृत पदों पर होगी नियुक्ति

योजना के अंतर्गत केवल स्वीकृत एवं स्पष्ट रूप से रिक्त प्राध्यापक (विभिन्न विषय) पदों पर ही गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। अभ्यर्थियों की योग्यता राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-2021 के अनुसार निर्धारित होगी। भाषा विषयों को छोड़कर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं के लिए संबंधित विषय की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित होना अनिवार्य रहेगा।

सेवानिवृत्त एवं निजी दोनों अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

योजना के तहत अधिकतम 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त शिक्षक तथा पात्र निजी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सेवानिवृत्त शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी, बशर्ते वे संबंधित पद की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखते हों। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित विद्यालय के प्राचार्य अथवा पीईईओ के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर जमा कराना होगा।

विद्यालयवार रिक्तियों का होगा प्रकाशन

विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन संबंधित विद्यालय, पीईईओ विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो सके।

बिना साक्षात्कार केवल मेरिट से होगा चयन

गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट आधारित होगी। किसी भी स्तर पर साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा। वरीयता सूची में शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत तथा प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़ा जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले निजी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

आपत्तियों के लिए जिला स्तरीय समिति गठित

अभ्यर्थी पात्रता अथवा वरीयता सूची से संबंधित आपत्तियां सात दिवस के भीतर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। इनका निस्तारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा तथा अंतिम निर्णय जिला कलक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिया जाएगा।

प्रति घंटा 400 रुपये, अधिकतम 30 हजार रुपये मासिक मानदेय

गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयनित प्राध्यापकों को प्रति घंटे 400 रुपये तथा अधिकतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो 31 मार्च, 2027 अथवा नियमित भर्ती से पद भरने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। इस सेवा के आधार पर भविष्य में स्थायी सरकारी सेवा का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम

  • 29 अगस्त, 2026 : पीईईओ विद्यालय स्तरीय समिति का गठन।
  • 31 अगस्त, 2026 : रिक्तियों और विज्ञप्तियों का प्रकाशन।
  • 1 से 7 सितंबर 2026 (दोपहर 12.00 बजे तक): आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे।
  • 8 सितंबर 2026 : प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित होगी। (पीईईओ स्तर)
  • 9 से 10 सितंबर 2026 ( दोपहर 2 बजे तक): अस्थायी वरीयता सूची पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी।
  • 11 सितंबर, 2026 : अंतिम वरीयता सूची एवं चयन सूची (प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थी) जारी होगी।
  • 12 से 14 सितंबर 2026 : चयन सूची उच्च कार्यालयों को प्रेषित की जाएगी।
  • 15 सितंबर 2026 : जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री पन्नालाल कड़ेला ने पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत करने तथा विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित विद्यालयों के सूचना पट्ट पर जारी सूचनाओं का नियमित अवलोकन करने की अपील की।


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