पंचायत राज आम चुनाव-2026
पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 : आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर को
हनुमानगढ़। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों तथा प्रधान पदों के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया 17 सितंबर, 2026 को संपन्न होगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग तथा प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि आरक्षण निर्धारण की कार्यवाही 17 सितंबर (गुरुवार) को प्रातः 10:30 बजे भू-अभिलेख सभागार, कलक्ट्रेट परिसर, हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित बैठक में की जाएगी। यह प्रक्रिया शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के निर्देशों की पालना में संपन्न होगी।
बैठक में जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) तथा प्रधान पदों के लिए श्रेणीवार आरक्षण का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों एवं सचिवों सहित भादरा, नोहर, हनुमानगढ़, संगरिया एवं पीलीबंगा के विधायकों को भी सूचना प्रेषित की गई है।
जिला प्रशासन ने संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर आरक्षण निर्धारण की कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया है। बैठक का आयोजन राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 7(11) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
