पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हेतु आरक्षण लॉटरी स्थगित
नगर निकाय चुनाव के चलते पंचायत राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी स्थगित
जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायत राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य तथा उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की आरक्षण लॉटरी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रमशः 17 एवं 18 सितंबर 2026 को प्रस्तावित थी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर को अध्यक्ष पद के नामांकन पत्रों की संवीक्षा, 18 सितंबर को चुनाव चिह्नों का आवंटन तथा 21 सितंबर को मतदान निर्धारित है। ऐसे में जिला स्तर पर नगर निकाय चुनाव और पंचायत राज संस्थाओं की लॉटरी का कार्य एक साथ होने से प्रशासनिक स्तर पर परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
विभाग ने बताया कि विभिन्न जिला कलेक्टरों द्वारा पंचायत राज संस्थाओं की पूर्व निर्धारित 17 एवं 18 सितंबर की आरक्षण लॉटरी को परिवर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए विभाग द्वारा नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पंचायत राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है।
आरक्षण लॉटरी की नई तिथियां विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों को अलग से सूचित किया जाएगा। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आगामी आदेशों का इंतजार करने के निर्देश दिए हैं।

