पंचायती राज संस्था चुनाव
पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी 23 व 24 सितंबर को
जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंचों के लिए निकाली जाएगी लॉटरी
जयपुर, 16 सितंबर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की तारीखें निर्धारित कर दी हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 को पूर्ण की जाएगी। वहीं उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी 24 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। विभाग ने सभी जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारियों को निर्धारित तिथियों के अनुसार आरक्षण एवं लॉटरी की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण/लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को पूर्ण की जा चुकी है। अब जिला एवं उपखंड स्तर पर शेष पंचायती राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
