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पंचायती राज चुनाव के तृतीय चरण में मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को होगी शुरू

पंचायती राज चुनाव के तृतीय चरण में मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को होगी शुरू

जिले की तृतीय चरण में शामिल 6 पंचायत समितियों के सदस्यों के नामांकन 19 अक्टूबर से शुरू

3 और 14 नवंबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा 5 और 16 नवंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच के लिए दो चरणों में होगा मतदान

हनुमानगढ़। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव — 2026 दो चरणों (तृतीय और चतुर्थ) में होंगे। इनमें एक जिला परिषद, 10 पंचायत समितियां और 325 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। जिले की एक जिला परिषद के 37 सदस्यों, 10 पंचायत समितियों के 208 सदस्यों तथा 325 ग्राम पंचायतों में 3,385 वार्ड पंचों के भी चुनाव होंगे।

पंचायत आम चुनाव- 2026 के तहत जिले के 37 जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 24 अक्टूबर को तथा नाम वापसी 26 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक होगी। इसी दिन नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी।

जिले में तृतीय चरण का मतदान 3 नवंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन, पीलीबंगा, नोहर, पल्लू, भादरा एवं राजपुरा (8 बीएचडी) में होगा। मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवम्बर को तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव 26 नवम्बर, 2026 को होगा। बैठक कार्यवाही प्रातः 10 बजे से शुरू होगी। 

जिले की 10 पंचायत समितियों के 208 सदस्यों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। तृतीय चरण में शामिल 6 पंचायत समिति सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया 19 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी। तृतीय चरण में हनुमानगढ़ जंक्शन, पीलीबंगा, नोहर, पल्लू, भादरा एवं राजपुरा (8 बीएचडी) के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक होगी। संवीक्षा 24 अक्टूबर को तथा नाम वापसी 26 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक होगी। इसी दिन नाम वापसी के बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। मतदान 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

तृतीय और चतुर्थ चरण की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी।  जिले की सभी 10 पंचायत समितियों के प्रधान पद के लिए चुनाव 27 नवंबर और उप प्रधान के लिए 28 नवंबर को चुनाव होगा।

जिले की सभी 325 ग्राम पंचायतों में सरपंच/उपसरपंच और पंच के लिए दो चरणों में चुनाव होंगे। पंच एवं सरपंच पद के लिए तृतीय चरण में शामिल 6 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के लिए निर्वाचन की लोक सूचना 19 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन 4 नवंबर को सुबह 8 से 11 बजे तक, संवीक्षा 11:30 बजे से 2 बजे तक तथा नाम वापसी 2 बजे के तुरंत बाद होगी। चुनाव चिह्न आवंटन एवं अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन नाम वापसी के बाद होगा। मतदान 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तथा उपसरपंच का चुनाव 6 नवंबर को होगा।

मतपेटी और ईवीएम मशीन से मतदान

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 हेतु जिले की सभी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच का निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति के समस्त वार्डों/सदस्यों का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। 

मतदाताओं की पहचान

सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिनमें आधार कार्ड, वीबी जी राम जी कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड सहित 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की घोषणा से पूर्व में जारी किए हुए हो।

अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउट, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख एवं सरपंच के लिए 1 लाख रुपए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है।

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