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पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित

जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम एवं आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

हनुमानगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी क्रम में सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन गतिविधियों एवं आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों एवं संभावित अभ्यर्थियों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री उम्मेदी लाल मीना ने चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण संबंधी निर्देश देते हुए बताया कि प्रत्येक मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता, प्रसार संख्या तथा निर्धारित विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण संबंधी नियमों की भी सख्ती से पालना करनी होगी।

उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यालय के 100 मीटर की सीमा में जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3 वाहन, पंचायत समिति सदस्य के लिए 2 वाहन तथा सरपंच पद के लिए 1 वाहन ही लाया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों तथा पंच-सरपंच द्वारा विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।

बैठक में चुनाव व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा की जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये तथा सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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