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पंचायतीराज चुनाव में तृतीय चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया से पूर्व आरओ व एआरओ दिया प्रशिक्षण

पंचायतीराज चुनाव में तृतीय चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया से पूर्व आरओ व एआरओ दिया प्रशिक्षण

पंचायतीराज चुनाव: नामांकन प्रक्रिया को लेकर आरओ और एआरओ का प्रशिक्षण आयोजित

19 अक्टूबर से तृतीय चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

हनुमानगढ़। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तृतीय एवं चतुर्थ चरण के तहत नामांकन और मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नामांकन प्रक्रिया के नियमों, दस्तावेजों की जांच और चुनावी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी गई।

तृतीय चरण में शामिल पंचायत समितियों के सदस्यों और जिला परिषद के सभी सदस्यों के लिए 19 अक्टूबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उम्मेदी लाल मीना की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने नामांकन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। इसमें प्रारूप क के भाग ‘अ’ और ‘ब’, नामांकन पत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करने की परिस्थितियां, नियम 58(5)(g), प्रतिभूति राशि, विकल्प उम्मीदवार से जुड़े प्रावधान तथा केवल नीली स्याही से हस्ताक्षरित प्रारूप ख के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों को संवीक्षा नियम 27(3) के तहत नामांकन अस्वीकृति के आधार, आरओ संवीक्षा जांच सूची, धारा 19 के अंतर्गत पात्रता एवं अयोग्यता की जांच और रेड फ्लैग चेक्स की बारीकियों से भी अवगत कराया गया।

बैठक में सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, अस्थायी रैम्प, बाउंड्री वॉल अथवा बैरिकेडिंग और छाया के लिए टेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां वीडियोग्राफी करवाने तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया। संचार सुविधा से वंचित शैडो एरिया की पहचान करने पर भी जोर दिया गया।

मतदान और मतगणना संबंधी तैयारियों की समीक्षा के दौरान पंच एवं सरपंच चुनाव के परिणामों की गणना के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और मतदान केंद्रों पर जनरेटर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। अंतिम मतदाता सूची के मुद्रण, उसकी मार्क-कॉपी तैयार करने, पोस्टल बैलेट अंकन के लिए टीमों के गठन तथा रजिस्टर में वार्डवार क्रम संख्या दर्ज करने संबंधी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई।

दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाताओं की मतदान केंद्रवार सूची तैयार करने और आवश्यकतानुसार व्हीलचेयर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। दूरस्थ क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियों की रवानगी, ईवीएम एवं चुनाव सामग्री के संग्रहण के लिए स्ट्रांग रूम की स्थापना, परिवहन रूट चार्ट तैयार करने और चेक पोस्ट स्थापित करने की कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री महेंद्रपाल सिंह सहित अन्य मास्टर ट्रेनर्स, पंचायत समितियों के रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा चुनाव शाखा के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। 


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