बीमित किसानों को फसल खराबे से हुए नुकसान की 72 घंटे में सूचना देना अनिवार्य
हनुमानगढ़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2024-25 के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बीमित फसलों को मध्यावधि में होने वाली आपदाओं के जोखिमों पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार, फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई अधिसूचित फसल को यदि चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम बारिश अथवा ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचता है, तो इसका आंकलन व्यक्तिगत स्तर पर बीमित कृषक के लिए किया जाएगा। संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) ने बताया कि इस स्थिति में बीमित कृषकों को आपदा घटित होने के 72 घंटे के भीतर भारत सरकार द्वारा संचालित 'कृषि रक्षक पोर्टल', हेल्पलाइन नंबर 14447, 'क्रॉप इंश्योरेंस ऐप' अथवा लिखित रूप में अपने बैंक, कृषि विभाग के अधिकारी या जिला पदाधिकारी को सूचना देना आवश्यक है। लिखित सूचना का प्रारूप कार्यालय में उपलब्ध है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंक पासबुक (जिसमें बीमा प्रीमियम कटा हो), नवीनतम जमाबंदी तथा आधार कार्ड की छायाप्रति एकत्रित कर नुकसान की जानकारी संबंधित बीमा कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध कराएं। मोबाइल ऐप 'क्रॉप इंश्योरेंस' के माध्यम से भी नुकसान की सूचना बिना किसी दस्तावेज के सीधे दर्ज की जा सकती है।
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