ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी मिलेगा स्वरोजगार व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण
हनुमानगढ़। परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि बजट घोषणा के अनुसार, राजस्थान में पहली बार राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को भी रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग स्वरोजगार और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर आर्थिक उन्नति कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के इच्छुक व्यक्ति जिला परियोजना प्रबंधक, अनुजा निगम, हनुमानगढ़ के कार्यालय में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा यहीं पर आवेदन पत्र भी जमा किए जाएंगे। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, उस पर किसी भी ऋणदाता संस्था, निगम या सरकार का कोई बकाया ऋण नहीं होना चाहिए। योग्यता की पूर्ति करने वाले पात्र आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति बैंकों को सीधे भी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी सूचना संबंधित जिले के परियोजना प्रबंधक को दी जाएगी।