गोलूवाला नगरपालिका के परिसीमांकन एवं वार्ड पुनर्गठन का प्रारूप जारी, 19 जून तक दर्ज कराई जा सकेगी आपत्तिया
हनुमानगढ़। राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 3 में वर्णित शक्तिया संबंधित जिला कलक्टर को प्रत्यायोजित की गई हैं। इसी के अंतर्गत जिला कलक्टर श्री काना राम द्वारा नगरपालिका गोलूवाला के परिसीमांकन एवं वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप जारी किया गया है।स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव के निर्देशों की पालना में यह कार्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। प्रस्तावित वार्ड संख्या 1 से 25 तक का प्रारूप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10(4) के अनुसार जनसाधारण के अवलोकन हेतु नगरपालिका गोलूवाला एवं उपखंड कार्यालय में रखा गया है। नागरिक अपनी आपत्तिया 19 जून, 2025 तक कारण सहित लिखित रूप में जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी या अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका गोलूवाला के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।