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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)

यह युवाओं को रोजगारदाता उद्यमी बनाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना है 


योजना का उद्देश्य

राजस्थान राज्य के शिक्षित एवं अर्ध-शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वे स्वयं का उद्यम शुरू कर सकें एवं दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें।

इस योजना के अंतर्गत बिना गारंटी ऋण, ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी सहायता एवं CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण किया जाता है।

योजना की अवधि

यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

पात्रता शर्तें

• आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

• आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

• आवेदक व्यक्तिगत रूप से अथवा संस्था के रूप में आवेदन कर सकता है।

• संस्था के मामले में 51% या अधिक स्वामित्व 18–45 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों का होना अनिवार्य है।

• आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

पात्र आवेदक

• व्यक्तिगत उद्यमी

• साझेदारी फर्म

• LLP (Limited Liability Partnership)

• कंपनी

• स्वयं सहायता समूह (SHG)

पात्र कार्यक्षेत्र

• विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing)

• सेवा क्षेत्र (Service)

• व्यापार / वाणिज्य (Business / Trading)

• नए उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु ऋण अनुमन्य।

ऋण सीमा एवं मार्जिन मनी सहायता

🔹 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक

• सेवा/व्यापार क्षेत्र: ₹3.5 लाख तक ऋण

• विनिर्माण क्षेत्र: ₹7.5 लाख तक ऋण

• मार्जिन मनी सहायता: ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹35,000)

🔹 स्नातक / ITI / डिप्लोमा एवं उससे अधिक योग्यता वाले

• सेवा/व्यापार क्षेत्र: ₹5 लाख तक ऋण

• विनिर्माण क्षेत्र: ₹10 लाख तक ऋण

• मार्जिन मनी सहायता: ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹50,000)

ब्याज अनुदान

• योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण पर अधिकतम 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

• ब्याज अनुदान की गणना प्रथम ऋण वितरण की तिथि से की जाएगी।

• ब्याज अनुदान केवल स्वीकृत ऋण राशि पर ही देय होगा।

ऋण अवधि एवं मोरेटोरियम

• ऋण की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।

• परियोजना की प्रकृति के अनुसार अधिकतम 6 माह तक मोरेटोरियम अवधि (किस्त स्थगन) दी जा सकती है।

बिना गारंटी ऋण सुविधा

• योजना अंतर्गत ऋण CGTMSE (Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises) के तहत बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाएगा।

• CGTMSE शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएँ

• राष्ट्रीयकृत बैंक

• निजी क्षेत्र के बैंक

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)

• राजस्थान वित्त निगम (RFC)

• SIDBI

• सहकारी बैंक

प्रशिक्षण सुविधा

• चयनित लाभार्थियों को RSLDC (Rajasthan Skill & Livelihood Development Corporation) के माध्यम से

निःशुल्क अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

• योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।

• आवेदन की जांच जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) द्वारा की जाएगी।

• जांच उपरांत आवेदन संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

अपात्र गतिविधियाँ

• रियल एस्टेट से संबंधित कार्य

• खनन गतिविधियाँ

• NGO / ट्रस्ट द्वारा संचालित कार्य

• ₹15 लाख से अधिक मूल्य के वाहन 

जनहित संदेश

स्वरोजगार अपनाएँ – आत्मनिर्भर बनें

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना – युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें 

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, हनुमानगढ़

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