रीको क्षेत्र कोहला में मुआवजा नहीं लेने वाले खातेदारों को मिलेगी विकसित भूमि
रीको औद्योगिक क्षेत्र कोहला: नकद मुआवजा नहीं लेने वाले खातेदारों को मिलेगी विकसित भूमि
नई नीति के तहत 25 प्रतिशत विकसित भूमि का प्रावधान
हनुमानगढ़। रीको औद्योगिक क्षेत्र कोहला के लिए अवाप्त की गई निजी भूमि के बदले नकद मुआवजा प्राप्त नहीं करने वाले खातेदारों को अब विकसित भूमि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार एवं RIICO की नई नीति के तहत चक 14 एसएसडब्ल्यू, कोहला के ऐसे काश्तकारों को, जिन्होंने नकद मुआवजा नहीं लिया है, 25 प्रतिशत विकसित भूमि दी जाएगी।
रीको द्वारा 3 दिसंबर, 2025 को जारी नई पॉलिसी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र कोहला के अंतर्गत लगभग 100 हेक्टेयर भूमि में से जिन खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों ने नकद मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, उन्हें विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इसके लिए रीको अधिकारियों द्वारा आगामी दिनों में ग्राम पंचायत कोहला, तहसील हनुमानगढ़ में कैंप आयोजित किया जाएगा, जहां संबंधित काश्तकारों से विकल्प पत्र लिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि चक 14 एसएसडब्ल्यू, ग्राम कोहला के काश्तकारों की भूमि वर्ष 2012 में रीको के नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए अवाप्त की गई थी। जारी अवार्ड के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत भूमि की मुआवजा राशि खातेदारों द्वारा प्राप्त कर ली गई थी, जबकि शेष 50 प्रतिशत भूमि की मुआवजा राशि खातेदारों ने प्राप्त नहीं की, जो वर्तमान में न्यायालय एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, हनुमानगढ़ कार्यालय में जमा है।
अवार्ड जारी होने के पश्चात वर्ष 2016 में भी नकद मुआवजे के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने का प्रावधान लागू किया गया था, लेकिन उस समय कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण यह मामला पिछले लगभग 14 वर्षों से लंबित चला आ रहा था। अब रीको की नई नीति लागू होने से काश्तकारों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
रीको की नवीन नीति के अनुसार
नकद मुआवजा नहीं लेने पर 20 प्रतिशत आवासीय/औद्योगिक भूमि तथा 5 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि आवंटित की जाएगी। यदि कोई खातेदार 5 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि नहीं लेना चाहता है अथवा संबंधित क्षेत्र में वाणिज्यिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे खातेदार को कुल 30 प्रतिशत आवासीय/औद्योगिक विकसित भूमि आवंटित की जाएगी।रीको की इस नई नीति से लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान होगा तथा औद्योगिक क्षेत्र कोहला के काश्तकारों को बड़ा लाभ मिलेगा।
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