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दिव्यांग स्कूटी योजना-2026

दिव्यांग स्कूटी योजना-2026

दिव्यांग युवाओं के सपनों को मिलेगी रफ्तार, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के आवेदन शीघ्र होंगे शुरू

हनुमानगढ़। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के तहत जिले के पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त कर रहे तथा रोजगार से जुड़े विशेष योग्यजनों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री विक्रम सिंह ने बताया कि योजना का लाभ ऐसे दिव्यांगजनों को मिलेगा जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं तथा राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत हैं या किसी प्रकार के रोजगार से जुड़े हुए हैं। योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा एवं रोजगार संबंधी गतिविधियां सुगम हो सकेंगी।

योजना के लिए आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन निःशक्तता का यूडीआईडी कार्ड होना अनिवार्य है। लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। योजना में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। निर्धारित संख्या में स्कूटियां शेष रहने की स्थिति में 45 वर्ष तक की आयु के अन्य पात्र दिव्यांगजनों को भी लाभान्वित किया जाएगा। आवेदन के साथ यूडीआईडी कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अथवा पेंशन पीपीओ, अध्ययन या रोजगार प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपनिदेशक श्री विक्रम सिंह ने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। इच्छुक आवेदक राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर एसजेएमएस-डीएसएपी (SJMS-DSAP) आइकन के माध्यम से अथवा निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

उन्होंने जिले के पात्र दिव्यांग युवाओं से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेज समय रहते तैयार रखें तथा आवेदन शुरू होते ही योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

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