शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु बाल वाहिनी संचालन के जारी किए निर्देश
विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
बाल वाहिनी संचालन के दिशा-निर्देशों की सख्ती से हो पालना : माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर ने राज्य के समस्त विद्यालयों में विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित बाल वाहिनी (स्कूल वाहनों) के सुरक्षित संचालन को लेकर सभी संयुक्त निदेशकों, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा तथा सभी विद्यालयों में पूर्व में जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।
जारी निर्देशों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि बाल वाहिनी योजना से जुड़े वाहन, चालक, सहायक चालक, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक एवं विद्यार्थी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें। संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में प्रभावी निगरानी रखते हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों में जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें, सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालयों को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। साथ ही अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा बाल वाहिनी संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त पीएसपी पोर्टल पर बाल वाहिनी से संबंधित मॉड्यूल में आवश्यक प्रविष्टियां शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि विद्यालयों में संचालित बाल वाहिनियों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन से विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बाल वाहिनी संचालन संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
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