नगरीय निकाय चुनाव-2026
नगरीय निकाय चुनाव-2026, जिले में धारा 163 लागू
हथियारों के प्रदर्शन, बिना अनुमति सभा-रैली और भड़काऊ प्रचार पर प्रतिबंध
हनुमानगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की घोषणा के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व की धारा 144) के तहत हनुमानगढ़ जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश 20 अगस्त, 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में मतदान का अवसर उपलब्ध कराना है।
आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, घातक हथियार तथा अन्य प्रतिबंधित हथियार लेकर चलने या उनका प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (उपखंड मजिस्ट्रेट) की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली, धरना या ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि प्रसारण की अनुमति केवल प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही दी जाएगी। बारात एवं शव यात्रा को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। सोशल मीडिया एवं इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातीय या सामाजिक वैमनस्य फैलाने, भ्रामक अथवा भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी सार्वजनिक अथवा राजकीय संपत्ति पर नारे लिखने, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाने अथवा संपत्ति का विरूपण करने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान दिवस पर मतदान केंद्र तथा मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन एवं वायरलेस उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों एवं जिला कलेक्ट्रेट के बाहरी परिसर से 200 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन एवं सभा आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करने की अपील की है। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

