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विद्या संबल योजना में युवाओं को रोजगार का अवसर

विद्या संबल योजना में युवाओं को रोजगार का अवसर

विद्या संबल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्राध्यापक गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी की समय-सारणी, 1 से 7 सितम्बर तक किए जा सकेंगे आवेदन

बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के तहत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी आधार पर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में स्वीकृत एवं स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए संबंधित पद का IFMS में स्वीकृत होना तथा उस पद से किसी कार्मिक का वेतन आहरित नहीं होना आवश्यक है।

सेवानिवृत्त शिक्षक एवं निजी अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

विद्या संबल योजना के तहत संबंधित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक एवं निजी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे।

गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को निर्धारित प्रारूप में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य रहेगा।

योग्यता के आधार पर बनेगी वरीयता सूची

प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पद एवं विषयवार वरीयता सूची जारी की जाएगी। वरीयता निर्धारण में संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत तथा प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत भारांक शामिल किया जाएगा। सेवानिवृत्त कार्मिकों को वरीयता में प्राथमिकता दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी चयन के लिए किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

₹400 प्रति घंटा मानदेय, अधिकतम ₹3 हजार प्रतिमाह

योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को ₹400 प्रति घंटा की दर से मानदेय दिया जाएगा, जबकि अधिकतम मासिक मानदेय ₹30,000 निर्धारित किया गया है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और यह नियुक्ति 31 मार्च 2027 अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। गेस्ट फैकल्टी के रूप में दी गई सेवा को भविष्य में नियमित राजकीय सेवा के लिए स्थायी सेवा का आधार नहीं माना जाएगा।

समय-सारणी

27 अगस्त 2026 – पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन

31 अगस्त 2026 – विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन

1 से 7 सितम्बर 2026 – अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन

8 सितम्बर 2026 – प्राप्त आवेदनों की सूची का प्रकाशन

9 से 10 सितम्बर 2026 – आवेदनों की जांच, अस्थायी वरीयता सूची एवं आपत्तियां

11 सितम्बर 2026 – अंतिम वरीयता सूची एवं चयन सूची तैयार करना

12 सितम्बर 2026 – चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन एवं चयन सूची सीबीईओ कार्यालय भेजना

14 सितम्बर 2026 – सीबीईओ कार्यालय से सीडीईओ कार्यालय को प्रेषण

15 सितम्बर 2026 – जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन सूची अनुमोदन एवं आदेश जारी करना।

वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते यह कार्रवाई नगरीय निकाय क्षेत्र के विद्यालयों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के लिए की जाएगी।

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