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संस्था प्रधान की बिना अनुमति के स्कूल में अनाधिकृत प्रवेश फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर सख्ती, होगी कार्रवाई

संस्था प्रधान की बिना अनुमति के स्कूल में अनाधिकृत प्रवेश फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर सख्ती, होगी कार्रवाई

राजकीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रहेगी निगरानी

विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा एवं निजता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग की प्राथमिकता, जारी किए दिशा-निर्देश

बीकानेर। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा, निजता एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में विद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश तथा विद्यार्थियों की फोटो-वीडियो एवं व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल शासकीय अधिकारी अपने आधिकारिक कार्य के निर्वहन हेतु प्रवेश कर सकेंगे। विद्यालय में आने वाले प्रत्येक आगंतुक को प्रवेश से पूर्व विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि दर्ज करना अनिवार्य होगा।

संस्था प्रधान की बिना अनुमति के अनाधिकृत प्रवेश फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर होगी कार्रवाई 

किसी शिक्षक अथवा अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ आए बिना कोई बाहरी व्यक्ति कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान अथवा विद्यार्थियों की गतिविधियों वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। विद्यालय की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अथवा रिकॉर्डिंग भी प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।

विद्यालय प्राधिकरण को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रह, प्रकाशन या प्रसार न हो, जिससे उनकी निजता, गरिमा अथवा सुरक्षा प्रभावित हो। किसी बालक-बालिका की व्यक्तिगत जानकारी, पहचान अथवा तस्वीर का प्रकाशन या प्रसार उसके सर्वोत्तम हित के अनुरूप ही किया जा सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति विद्यालय में प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, अनधिकृत फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी का प्रयास करता है अथवा विद्यालय की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करता है, तो प्रधानाचार्य द्वारा तत्काल स्थानीय पुलिस एवं संबंधित शिक्षा अधिकारी को सूचित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य किसी आगंतुक को विद्यालय परिसर से बाहर जाने के निर्देश भी दे सकते हैं।

विभाग ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय प्रशासन से विद्यार्थियों के हित, सुरक्षा, निजता और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन प्रावधानों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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