निजी अस्पतालों पर सख्ती, चिकित्सा सेवाओं की दर प्रदर्शित करने के निर्देश
निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की दर सूची हिंदी-अंग्रेजी में प्रदर्शित करना अनिवार्य
पालना नहीं होने पर होगी कार्रवाई
हनुमानगढ़। आमजन एवं मरीजों को निजी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं, जांचों, प्रक्रियाओं एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारित शुल्क की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने जिले के समस्त निजी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक निजी चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध सभी चिकित्सा सेवाओं, जांचों, प्रक्रियाओं एवं अन्य सुविधाओं के लिए निर्धारित शुल्क की सूची हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कर अस्पताल परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाए। शुल्क सूची इस प्रकार लगाई जाए कि मरीज एवं उनके परिजन इसे आसानी से देख सकें और चिकित्सा सेवाएं लेने से पहले निर्धारित दरों की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि शुल्क सूची स्पष्ट एवं व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इससे चिकित्सा सेवाओं के शुल्क में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और मरीजों को निर्धारित दरों की जानकारी सहजता से मिल सकेगी। डॉ. शर्मा ने सभी संबंधित चिकित्सा संस्थानों को निर्देशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुपालना रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
पालना नहीं करने पर होगी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान यदि किसी चिकित्सा संस्थान में शुल्क सूची प्रदर्शित नहीं पाई गई अथवा निर्देशों की पालना नहीं की गई, तो संबंधित संस्थान के विरुद्ध लागू अधिनियम एवं नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें जारी प्रमाण-पत्र निरस्त करने अथवा नियमानुसार शास्ति लगाने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा सकती है। सीएमएचओ ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि आगामी निरीक्षणों के दौरान निजी चिकित्सा संस्थानों में इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
