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सेवानिवृत्त कार्मिकों को बीमा पॉलिसी के भुगतान के लिए आवेदन

सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान हेतु समय पर करना होगा आवेदन

हनुमानगढ़। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारियों की 1 अप्रैल, 2025 को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसी का भुगतान किया जाएगा। विभाग के सहायक निदेशक श्री ओमप्रकाश शिवराण ने बताया कि ऐसे बीमेदार, जिन्होंने अभी तक परिपक्व दावा ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किया है, वे शीघ्र ही एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन दावा सबमिट करें। उन्होंने यह बताया कि बीमेदारों की राज्य बीमा कटौती आईएफएमएस 3.0 पर बंद हो चुकी है। ताकि आगामी माह के वेतन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, बीमेदारों से आग्रह किया गया है कि वे समय पर आवेदन करें। आवेदन के साथ बीमा रिकॉर्ड बुक, पॉलिसी बॉन्ड (दोनों पक्षों से), पदस्थापन विवरण और अंतिम घोषणा पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। सहायक निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमेदार के बैंक खाते में बीमा परिपक्वता स्वत्व की राशि जमा करने की प्रक्रिया राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी बीमेदारों से इस संबंध में समय पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

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