ध्वनि विस्तारकों पर डीएम ने लगाया प्रतिबंध

बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध, हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश


हनुमानगढ़। जिले में आगामी विद्यालय एवं महाविद्यालय परीक्षाओं को देखते हुए, छात्रों के अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट काना राम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संपूर्ण जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 19 फरवरी से आगामी दो माह तक लागू रहेगा।

1. शादी समारोह एवं सामाजिक कार्यक्रमों में रातभर लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद रखने होंगे।

2. धार्मिक स्थलों पर भजन-कीर्तन या प्रवचन केवल प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही अनुमत होंगे और ध्वनि का स्तर सौम्य एवं कानूनी सीमा के भीतर रहेगा।

3. विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी होगी।

4. आदेश की अवहेलना पर संबंधित लाउडस्पीकर, यंत्र एवं वाहन जब्त कर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस आदेश की पालना कर परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने में सहयोग करें।


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