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बिना रजिस्ट्रेशन संचालित संस्थान पर होगी कार्रवाई

क्लिनिकल एस्टीब्लीशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित निजी चिकित्सा संस्थान एवं जांच लैब पर होगी कार्रवाई : डॉ. नवनीत शर्मा

एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों एवं लैब संचालकों को पुन: जमा करवाने होंगे दस्तावेज

हनुमानगढ़। जिले में संचालित समस्त निजी चिकित्सा संस्थानों एवं उनके परिसर के अंदर एवं बाहर संचालित मेडिकल जांच लैब एवं इमेजिंग सैण्टर के क्लिनिकल एस्टीब्लीशमेंट एक्ट (सीईए) का एक वर्ष के लिए प्रोविजनल सर्टीफिकेट जारी किया हुआ है, ऐसे संस्थानों को पुन: रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य भवन में आवेदन जमा करवाने होंगे। इसके अलावा जिन्होंने नए चिकित्सा संस्थान एवं नई जांच लैब संचालित की है, वे भी अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य भवन के डीआरए शाखा में जमा करवाएं। क्लिनिकल एस्टीब्लीशमेंट एक्ट में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित निजी चिकित्सा संस्थान, मेडिकल जांच लैब एवं इमेजिंग सैण्टर का संचालन गैर कानूनी होगा।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में संचालित समस्त निजी चिकित्सालय एवं उनके परिसर के अंदर व बाहर संचालित मेडिकल जांच लैब एवं इमेजिंग सैण्टर का रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल एस्टीब्लीशमेंट एक्ट में अनिवार्य किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद विभाग चिकित्सा संस्थान को एक वर्ष के लिए प्रोविजनल सर्टीफिकेट जारी करता है। डॉ. शर्मा ने बताया कि ऐसे संंस्थान जिनका सीईए के तहत पंजीकरण के बाद एक वर्ष पूर्ण होने वाला है, वे पुन: रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य भवन में आवेदन जमा करवाएं।  डॉ. शर्मा ने बताया कि जिले में अनेक निजी चिकित्सा संस्थान, मेडिकल जांच लैब एवं इमेजिंग सैण्टर द्वारा बिना सीईए में रजिस्ट्रेशन किए बिना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान भी जल्द से जल्द अपना आवेदन प्रस्तुत करें। रजिस्ट्रेशन के तहत सम्बंधित सम्पूर्ण दस्तावेज सीएमएचओ कार्यालय के डीआरए सैल में जमा करवाने होंगे। आवेदन के साथ नियमानुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट जो डीआरए, सीएम एण्ड एचओ हनुमानगढ़ के नाम से, कार्यरत लैब टैक्नीशियन, सहायक टैक्नीशियन के डिग्री-डिप्लोमा तथा  बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से अनुबंध की कापी संलग्न कर जमा करवानी होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई चिकित्सा संस्थान, लैब एवं इमेजिंग सैण्टर संचालित पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी। अन्य किसी जानकारी के लिए सीएमएचओ कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।



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