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मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना-2025


 


निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेगी 10,000 रुपए की एकमुश्त सहायता


हनुमानगढ़। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित करने एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना-2025” लागू की गई है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट वर्ष 2025-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक में की थी। योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे युवक-युवतियां, जिन्होंने संगठित निजी क्षेत्र में पहली बार रोजगार प्राप्त किया है और जिनका मासिक वेतन 50,000 रुपये तक है, उन्हें एक बार 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी विनोद गोदारा ने बताया कि यह योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू है और इसके अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। पात्रता के अनुसार योजना उन्हीं युवाओं पर लागू होगी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत संगठित निजी क्षेत्र में प्रथम बार रोजगार प्राप्त करें। योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन हेतु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।गोदारा ने बताया कि आवेदनकर्ता को प्रथम वेतन प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन ईईएमएस पोर्टल पर एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि प्रमाण, नियुक्ति पत्र, तीन माह की वेतन पर्ची, बैंक खाता विवरण, ईपीएफओ (यूएनओ नंबर) प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। इस योजना की क्रियान्विति के लिए रोजगार सेवा निदेशालय को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है तथा पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर आवेदन में गलत जानकारी पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दी गई राशि की वसूली की जाएगी। यह योजना प्रदेश के युवाओं को संगठित रोजगार की दिशा में प्रेरित करने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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