15 अगस्त से शुरू होगी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फास्टैग आधारित वार्षिक पास की सुविधा
हनुमानगढ़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम 2008 में संशोधन किया है। यह संशोधन गजट अधिसूचना जीएसआर 388(ई) के माध्यम से 17 जून, 2025 को प्रकाशित किया गया।
एनएचएआई हनुमानगढ़ के पीडी श्री पुष्पेन्दर सिंह ने बताया कि इस संशोधन के पश्चात गैर वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैनों के लिये फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरूआत की गई है। यह 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि यह पास 3000 रूपये के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके तहत एक वर्ष या राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी टोल प्लाजा से 200 बार पार करने तक, जो भी पहले (चाहे प्रत्येक प्लाजा पर लागू शुल्क कुछ भी हो) वैध रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस सुविधा को 15 अगस्त 2025 से लागू करने के लिये एनएचएआई में सभी टोल प्लाजा पर प्रस्तावित वार्षिक पास सुविधा का परीक्षण शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है। साथ ही नेशनल हाइवे उपयोग कर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये सभी टोल प्लाजा पर फ्लैक्स डिस्पले और पम्फलेट वितरण के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है।
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