ऋण राहत के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 लागू,
हनुमानगढ़। राज्य सरकार ने ऋणियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2025-26 को मंजूरी दी है। इस योजना में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगमों की ऋण योजनाओं के लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
योजना के तहत 31 मार्च, 2024 तक अतिदेय मूलधन जमा कराने वाले ऋणियों को बकाया साधारण ब्याज एवं दंडनीय ब्याज में छूट मिलेगी। वहीं 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 तक मूलधन व ब्याज जमा कराने वाले ऋणियों की केवल दंडात्मक राशि माफ की जाएगी।
यह योजना 1 मई, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी। पहले चरण (1 मई से 30 सितंबर 2025) में मूलधन जमा कराने वालों को ब्याज व शास्ति दोनों से राहत मिलेगी, जबकि दूसरे चरण (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025) में केवल शास्ति की छूट दी जाएगी। अतिदेय मूलधन पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
लाभ लेने के इच्छुक ऋणियों को आवेदन प्रपत्र-2 के साथ कुल बकाया राशि चैक, ड्राफ्ट या निफ्ट से जिला परियोजना प्रबंधक, अनुजा निगम कार्यालय में जमा करनी होगी। एक सप्ताह में राशि समायोजन के बाद आवेदन का निस्तारण कर लाभार्थी को सूचित किया जाएगा। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वाले ऋणियों को भी लाभ मिलेगा, बशर्ते वे प्रकरण वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत करें।
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 तक के दो लाख रुपये तक के ऋण पहले ही माफ किए गए थे। उस समय ऋण माफी से वंचित रह गए ऋणी भी इस योजना के तहत अतिदेय मूलधन जमा कर लाभान्वित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम, पुरानी कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के कार्यालय में एवं 01552-261146 पर संपर्क किया जा सकता है।
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