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एसडीएम को पंचायत समिति प्रशासक लगाने के आदेश, जिला कलेक्टर को किया अधिकृत

एसडीएम पंचायत समिति प्रशासक का लेंगे चार्ज,

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिए आदेश 

जयपुर। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव ने अधिसूचना जारी कर जिन पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें एसडीएम को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 तथा धारा-101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, राज्य की ऐसी समस्त पंचायत समितियां जिनका कार्यकाल दिनांक 11.12.2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त पंचायत समितियों मे उस जिले के जिला कलक्टर द्वारा इस प्रयोजनार्थ आदेशित किये जाने वाले उपखण्ड़ अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 तथा धारा-101 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की ऐसी समस्त पंचायत समितियों मे उपखण्ड़ अधिकारी को संबंधित पंचायत समिति का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक नियुक्त करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम की धारा-98 के तहत अधिकृत किया जाता है। प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित रहेगी।      

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