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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 जनवरी तक पंजीयन करने वाले को मिलेगा स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 जनवरी तक पंजीयन कराने पर 1 फरवरी से ही मिलने लगेगा 25 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का लाभ : डॉ. नवनीत शर्मा

हनुमानगढ़। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर गांव तक हर जरुरतमंद नागरिक को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिल रहा है। योजना में पंजीकृत परिवार जिले के समस्त अधिकृत 28 निजी एवं 19 राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 जनवरी, 2025 तक पंजीयन कराने पर 1 फरवरी 2025 से ही योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में कुल परिवारों में से 70 प्रतिशत परिवार ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत है। उन्होंने शेष समस्त वंचित परिवारों से अपील की है कि वे सभी 31 जनवरी, 2025 तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि 1 फरवरी 2025 से योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमें अपने परिवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण करवाकर अपने परिवार को सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2025 तक योजना में रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर तीन माह बाद यानी 1 मई, 2025 से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नही होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित होना पड़ता है और इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पडता है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद लाभार्थी को 25 लाख रूपए तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा। साथ ही 10 लाख रूपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा।

सीएमएचओ डॉ नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में कुल 47 अस्पताल अधिकृत है, जिसमें 19 राजकीय चिकित्सालय एवं 28 निजी चिकित्सालय शामिल है। योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है। ऐसे परिवारों का पंजीकरण स्वत: ही हो रहा है। अन्य सभी परिवार मात्र 850 रूपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत अपने परिवार का पंजीकरण करवाने हेतु जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/जन आधार पंजीयन रसीद के द्वारा अपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से एवं स्वयं की एसएसओ आईडी से अपना पंजीकरण करा सकते है।


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