एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 लागू
समय पर ऋण चुकाने पर मिलेगी ब्याज व शास्ति में राहत
हनुमानगढ़। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) द्वारा एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 लागू की गई है। यह योजना उन लाभार्थियों के लिए है, जिन्होंने अनुजा निगम के माध्यम से राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न योजनाओं में 31 मार्च 2024 तक ऋण प्राप्त किया है। इस योजना के तहत ऋणधारकों द्वारा मूलधन की राशि एकमुश्त जमा कराने पर उन्हें साधारण ब्याज और दण्डनीय ब्याज (शास्ति) में छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं पर लागू होगी।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह ने बताया कि यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी और इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि में अतिदेय मूलधन जमा कराने पर साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज (शास्ति) दोनों में पूर्ण छूट दी जाएगी। द्वितीय चरण के तहत 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में अतिदेय मूलधन जमा कराने पर केवल दण्डनीय ब्याज (शास्ति) में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभार्थी अनुजा निगम, हनुमानगढ़ कार्यालय (पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर, कमरा नंबर 03) में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं।