तम्बाकू फ्री युवा अभियान 3.0 के तहत काटे चालान
हनुमानगढ़। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को तंबाकू के नशे से दूर रखने हेतु चलाए जा रहे तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन अभियान 3.0 के तहत शुक्रवार को जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ हनुमानगढ़ द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेशानुसार मुख्य बाजार पीलीबंगा एवं हनुमानगढ़ में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत चालान कार्यवाही की गई ।
जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से डीपीओ श्रीमती अंजू बाला एवं त्रिलोकेश्वर शर्मा के द्वारा बाजार में दुकानदारों से समझाइश करते हुए अभियान के बारे में बताया। इस दौरान 57 दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं 8 दुकानदारों के कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर चालान काटे गए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ के सामने ढाबे पर तंबाकू उत्पाद बेचने पर टीम द्वारा प्रिंसिपल डॉक्टर कीर्ति शेखावत को साथ लेकर ढाबा संचालक को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया। ग़ौरतलब है की मेडिकल कॉलेज शिक्षण संस्थान है जिसके 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादन का बेचान दंडनीय अपराध है ।
सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर से 8 दिसंबर 2025 तक निरंतर इस प्रकार की कार्यवाही की जाती रहेगी, जिसमें व्यापारी वर्ग को आपसे समझाइश एवं बैठक आदि के माध्यम से जानकारी भी दी जाएगी । चालान के लिये जिले भर चिकित्सा विभाग एवं पुलिस विभाग को चालान बुक आवंटित की गई है तथा जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा इसके लिए समस्त विभागों को आदेशित भी किया गया है।


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