सड़क सुरक्षा के लिए शहर में अब रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद
हनुमानगढ़। जिला सड़क सुरक्षा समिति की 5 नवंबर, 2025 को हुई बैठक के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, नगरपरिषद् सहित अन्य सड़क संधारण एजेंसियों के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश समय में संशोधन किया है। पूर्व आदेश के तहत भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक निषेध था, जिसे अब बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया है।
जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव के आदेश अनुसार, अब हनुमानगढ़ शहर सीमा में प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय शहर में बढ़ते यातायात दबाव, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने परिवहन संचालकों और नागरिकों से सहयोग की अपील भी की है ताकि शहर में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

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