जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला ने बताया कि ऐसे परिवारों को 31 जनवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपने नाम हटाने के लिए आवेदन देना होगा। आवेदन उपखंड अधिकारी या जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन फार्म उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त किया जा सकता है।
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