जन आधार के सत्यापन प्रकिया में किया आंशिक संशोधन
सत्यापन प्रकिया को त्वरित करने एवं आमजन की समस्याओं से मिलेगी राहत
जयपुर। प्रदेश सरकार ने जन आधार योजनान्तर्गत नामांकन एवं अद्यतन के लिए सत्यायन की प्रक्रिया को त्वरित करने एवं आमजन की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए आंशिक संशोधन किया है। आयोजना विभाग राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष सुधांश पंत ने जन आधार योजनान्तर्गत नामांकन एवं अद्यतन के लिए आंशिक संशोधन के आदेश जारी किए है। ग्रामीण क्षेत्र में जन आधार के सत्यापन की प्रक्रिया में द्वितीय स्तरीय सत्यापन हेतु पूर्व की प्रक्रिया में ब्लॉक विकास अधिकारी के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुए द्वितीय स्तरीय सत्यापन के लिए ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को अधिकृत किया है।
प्रथम एवं द्वितीय सत्यापन की नवीन व्यवस्था
ग्रामीण क्षेत्र में: प्रथम स्तरीय सत्यापन अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी एवं तथा द्वितीय सत्यापन हेतु ब्लॉक विकास अधिकारी के स्थान पर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को अधिकृत किया है।
नगर निकायों क्षेत्र में: प्रथम स्तरीय कार्य के लिए आयुक्त/उपायुक्त/ अधिशासी अधिकारी एवं द्वितीय स्तरीय संबंधित उपखंड अधिकारी अधिकृत है। वर्तमान में दोनों स्तर के सत्यापन के लिए 10-10 दिवस की समय सीमा निर्धारित है।
सत्यापन की कार्यव्यवस्था
ग्रामीण क्षेत्र में: ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रथम सत्यापन उपरांत प्रकरण निर्धारित समयावधि में द्वितीय सत्यापन हेतु संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा।
शहरी क्षेत्र में: नगरीय निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/ अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रथम सत्यापन उपरांत प्रकरण को निर्धारित समयावधि में द्वितीय सत्यापन हेतु संबंधित उपखंड अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा।