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मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना

सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना में मिलेगा बुढ़ापे का संबल

18 से 45 वर्ष के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को मिलेगा लाभ, 60 की उम्र पर 3000 रुपए मासिक पेंशन

हनुमानगढ़। राज्य सरकार द्वारा  बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को भविष्य की आर्थिक असुरक्षा से राहत देना तथा वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना है।

एसआईपीएफ सहायक निदेशक श्री ओमप्रकाश श्योराण ने बताया कि योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा, जिनमें 41 से 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी अपना पंजीकरण मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 रुपए प्रति माह की नियमित पेंशन दी जाएगी।

इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु श्रम विभाग, स्थानीय निकाय, कला एवं संस्कृति विभाग तथा पर्यटन विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ये विभाग जिला स्तर पर तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी ब्लॉक स्तर पर योजना का प्रचार-प्रसार, पात्र लाभार्थियों की पहचान, पंजीकरण एवं योजना से जुड़े रहने का कार्य करेंगे।

तकनीकी सहायता हेतु नोडल कार्मिक नियुक्त

योजना के प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और पंजीकरण में सहयोग हेतु वरिष्ठ सहायक श्री गजेन्द्र मीणा (76109-89052) और सूचना सहायक श्री मुरलीधर (97840-03123) को जिला कार्यालय में नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी न केवल विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देंगे, बल्कि योजना पोर्टल से संबंधित समस्याओं का समाधान भी करेंगे।

जनाधार, ई-श्रम कार्ड, बैंक खाता जरूरी

पंजीकरण की प्रक्रिया में जनाधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड (यूएएन) तथा बचत खाता की पासबुक या कैंसिल चेक आवश्यक दस्तावेज होंगे। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत जानकारी के लिए लाभार्थी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे पात्र श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को चिन्हित कर योजना में पंजीकरण हेतु प्रेरित करें।


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