Barcking News

6/recent/ticker-posts

हनुमानगढ़ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू

हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत के जिले में निषेधाज्ञा की लागू



हनुमानगढ़। निषेधाज्ञा आदेशानुसार संज्ञान में आया है कि 17 दिसम्बर को संयुक्त किसान मोर्चा व अन्य संगठनों द्वारा जिला मुख्यालय पर घेराव/महापंचायत का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिसमे पंजाब, हरियाणा एवं जिले के विभिन्न स्थानों से किसानों एवं मजदूरों के शामिल होने की संभावना है. इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करने/न्यूसेंस पैदा किए जाने की प्रबल आशंका है। जिससे लोक शांति एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने हेतु तत्त्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इन परिस्थितियों एवं प्रयोजन के दृष्टिगत जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हनुमानगढ़ की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू के आदेश दिए है। 

निषेधाज्ञा में यह रहेगा प्रतिबंधित

👉 किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 6 से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति एकत्रित नहीं होंगे। 

👉 कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गम. बी.एल.गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकु, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) आदि, जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही हाथ में लेकर चलेगा।

छूट— (अ) यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड के दलों पर लागू नहीं होगा।

(ब) सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।

(स) दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठी / वैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगें।

👉 कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा।

👉 कोई भी व्यक्ति/संगठन सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनापूर्ण नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पंपलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री यथा धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां आदि छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियों कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।

👉 कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।

👉 जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य राजमार्ग की सीमा में तीन या तीन से अधिक ट्रेक्टर का एक साथ उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा। 

👉 कोई भी व्यक्ति/संगठन किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा / करवायेगा। किसी भी निजी संपत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

👉 किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर या अन्य धार्मिक स्थानों का द्वेषतापूर्ण भाषण देने/ बैठक करने में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

आदेशानुसार चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया गया है। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा सर्व साधारण को सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जा रहा है। इस आदेश की अवहेलना एवं उल्लंघन किए जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दण्डित किया जाएगा। यह आदेश 16 दिसम्बर को जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

Post a Comment

0 Comments