एकमुश्त समाधान योजना में राहत की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ी
हनुमानगढ़। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार द्वारा घोषित एकमुश्त समाधान योजना–2025 के अंतर्गत अब बकाया ऋण पर छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2025 निर्धारित की गई है। इससे पहले यह तिथि 31 अक्टूबर, 2025 थी, जिसे बढ़ाकर वर्षांत तक कर दिया गया है।
योजना के तहत एनएसएफडीसी (अनुसूचित जाति), एनएसटीएफडीसी (अनुसूचित जनजाति), एनडीएफडीसी (दिव्यांगजन), एनबीसीएफडीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं एनएसकेएफडीसी (सफाई कर्मचारी) योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को राहत दी जा रही है। 31 मार्च, 2024 से पूर्व वितरित ऋणों के विरुद्ध यदि लाभार्थी एकमुश्त बकाया मूलधन राशि जमा करवाते हैं, तो उन्हें साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
परियोजना प्रबंधक, अनुजा निगम हनुमानगढ़ ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं सफाई कर्मचारी वर्ग के उन ऋणियों के लिए लागू है, जिन्होंने स्वरोजगार के उद्देश्य से ऋण लिया था। योजना का लाभ उठाने के लिए केवल बकाया अतिदेय मूलधन राशि जमा करानी होगी, जबकि ब्याज एवं दण्ड राशि पूर्णतः माफ की जाएगी।
अधिक जानकारी एवं आवेदन संबंधी मार्गदर्शन के लिए इच्छुक ऋणी कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम), कक्ष संख्या 3, पुराना कलेक्ट्रेट परिसर, हनुमानगढ़ जंक्शन से संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष संख्या 01552-261140 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
निगम ने पात्र ऋणियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए 31 दिसम्बर 2025 से पूर्व बकाया मूलधन जमा कर योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।
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